सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत राय के खिलाफ इसके साथ अन्य लोगों पर जमशेदपुर कोर्ट ने लिया संज्ञान, 10 मार्च 2023 तक कोर्ट में हाजिर होने का दिया गया आदेश Sahara India Latest Court News 2023

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निवेशकों का सहारा इंडिया में फंसे हुए पैसे को ना मिलने के कारण सहारा इंडिया के खिलाफ हर बार नोटिस जारी किया जा रहा है इस बार भी बताएं जरा जमशेदपुर कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी निशांत कुमार द्वारा अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में सहारा समूह इसके साथ सहारा प्रमुख सुब्रत राय स्थानीय शाखा प्रबंधक राजीव कुमार उर्फ राजू कुमार, संजय कुमार साहू और लालजी प्रसाद यादव के खिलाफ भादवि की धारा के तहत संज्ञान लिया गया है| बताया जा रहा इस जानकारी अधिवक्ता प्रदेश जैस्वाल ने बताई है इसके साथ बताया जा रहा है कि –

बागबेड़ा गढ़ा बसा के रहने वाले मंतोष कुमार बाघ ने सहारा इंडिया में ₹23000 का एक फिक्स डिपाजिट 2013 में किए थे लेकिन यह मैच्योरिटी पूरे होने पर कंपनी से ₹73125 मिलना था पर अभी तक यह रुपए देने के लिए टालमटोल किया जा रहा था जिस वजह से तब जाकर उसने अधिवक्ता के माध्यम से एक नोटिस जारी कर रुपए भुगतान के लिए बताया गया। और रुपए नहीं दिया गया तब जाकर मंतोष ने अदालत के समक्ष शिकायत बाद का मामला दर्ज करा दिया था। उसी मामले में सुनवाई होते हुए अदालत ने आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेकर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी की गई है।

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